किसानों के लिए सरकारी सब्सिडी योजना

किसानों के लिए सरकारी सब्सिडी योजना

सम्मान निधि योजना

सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. ये एक 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जाता है

किसान अनुदान योजना

इस योजना के तहत, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 30-50% तक की सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत, किसानों को 40,000 से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है.

किसान क्रेडिट कार्ड

भारत सरकार की इस स्‍कीम के तहत बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं. किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे-खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद करने के लिए सस्‍ती ब्‍याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराना है. दूसरा मकसद, किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत न पड़े, जो मनमाने ब्याज की वसूली करते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिया जाने वाला कर्ज 2-4 प्रतिशत तक सस्ता हो सकता है, बशर्ते लोन को समय पर चुका दिया जाए.

पीएम किसान मानधन योजना

इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं. यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन स्कीम (Pension Scheme) है जिमसें किसानों को 55 से 200 रुपए प्रति माह जमा करने होते हैं. 18 साल से ज्यादा या 40 साल से कम उम्र के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं. 60 साल की आयु के बाद, आपको 3000 रुपए मासिक या 36000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार किसानों को सिंचाई करने के लिए नई तकनीक पर फंड प्रोवाइड करती है. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का इस्तेमाल कर किसान पानी की बर्बादी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं. इस स्कीम से किसानों का प्रोडक्शन काफी बढ़ सकता है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को राहत दी जाती है. इसमें बेमौसम बारिश के साथ-साथ ओला पड़ने, भूस्खलन, बिजली गिरने, आंधी और चक्रवाती तूफान आने से फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई की जाती है

परम्परागत कृषि विकास योजना

परम्परागत कृषि विकास योजना

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्‍टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जैविक उत्पादन में जैविक प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता दी जाती है

पशुधन बीमा योजना

पशुधन बीमा योजना

यह योजना पशुधन पालन को बढ़ावा देने और पशुपालन में लगे किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है. यह योजना आम तौर पर पशुधन की विभिन्न श्रेणियों को कवर करती है, जिनमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और बहुत कुछ शामिल हैं. यह दुर्घटनाओं, बीमारियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मृत्यु जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है.