Ration Card Renewal Online | राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें – APL & BPL


राशन कार्ड रिन्यू से सम्बंधित जानकारी

खाद विभाग द्वारा हर 5 वर्ष में राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है | यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अलग हो सकती है | इस प्रक्रिया के तहत सभी राशन कार्ड धारको के लिए अपना राशन कार्ड रिन्यू करवाना जरूरी होता है | यदि कोई कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को समय पर रिन्यूअल नहीं करवाता है, तो खाद्य विभाग द्वारा उसके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाता है | जिसके बाद उस व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना बंद हो जाता है |

नवीनीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होने के पश्चात् निर्धारित समय में राशन कार्ड रिन्यू करवाना जरूरी होता है| आप बहुत ही सरलता से राशन कार्ड को रिन्यू करवा सकते है, किन्तु बहुत से लोगो को अपना राशन कार्ड रिन्यू कैसे करवाए की जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है| इस लेख में माध्यम से आपको Ration Card Renewal Online तथा राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें – APL & BPL की जानकारी दी जा रही है|

राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे 

राशन कार्ड रिन्यू करवाने हेतु लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Ration Card Renewal Required Documents)

  • मौजूदा वैध राशन कार्ड |
  • एड्रेस प्रूफ के लिए :- (बिजली / पानी / टेलीफ़ोन बिल)
  • बैंक पास बुक |
  • यदि किराए पर रहते है, तो किराए की रसीद |
  • एक शहर/ गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफर होने पर सरेंडर सर्टिफिकेट |
  • पासपोर्ट आकार का फोटो |
  • मोबाइल नंबर |
  • ई-मेल आईडी |
  • ग्राम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र |
  • बच्चो को जोड़ने के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र |
  • सदस्य का विलोपन करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र |
  • पते का परिवर्तन करने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र |
  • आधार की फोटोकॉपी |

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राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें – APL & BPL (Ration Card Renewal Online)

  • सर्वप्रथम आपको खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dfpd.gov.in/index.htm को सर्च करना होता है |
  • आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच कर नीचे की और स्क्रॉल करे |
  • आपके सामने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए सह घोषणा पत्र के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर ओपन करे|
  • आपके सामने एक आवेदन पत्र PDF Download के रूप में ओपन हो जाता है | जिसे आप प्रिंट कर ले |
  • इसके बाद सभी जानकारियों को ठीक तरह से पढ़कर भर दे|
  • इसके बाद एक बार भरी गयी सभी जानकारियों की अच्छी तरह से जांच कर ले |
  • फार्म को भरने के पश्चात् अपने नजदीकी खाद्य विभाग के कार्यालय जैसे :- नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत सचिव व आयुक्त के पास जमा कर दे|
  • यदि आप सामान्य APL या BPL राशन कार्ड को रिन्यूअल करवाना चाह रहे है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर APL या BPL लिंक पर क्लिक करे, और फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर ले |
  • इस फॉर्म को भरे और नगर पालिका, आयुक्त, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव विभाग में जाकर जमा कर दे |
  • यदि अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों को सही पाता है, तो आपके पास नया राशन कार्ड भेज दिया जाता है | यदि आप चाहे तो खुद खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर स्वयं ही आवेदन की स्थिति को जांच सकते है |

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