राशन डीलर की शिकायत कहाँ और कैसे करे ? कोटेदार शिकायत हेल्पलाइन नंबर, हटाने का तरीका


राशन डीलर की शिकायत कहाँ और कैसे करे इससे सम्बंधित जानकारी

भारत सरकार द्वारा देश में रहनें वाले आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को कोटेदार अर्थात राशन डीलर के माध्यम से कम दामों में राशन उपलब्ध कराया जाता है | लेकिन राशन डीलर द्वारा राशन देने में घटतौली करना या राशन कार्ड में दर्ज यूनिट की संख्या के हिसाब से राशन कम देना, इस तरह की घटनाओं की जानकारी अक्सर हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलती है | यहाँ तक कि कोटेदारों द्वारा सरकारी राशन को निजी दुकानों में बेंच दिया जाता है और आम जनता को राशन के लिए कई दिनों तक चक्कर लगानें पड़ते है | इस तरह की समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक देखनें को मिलती है | इसका मुख्य कारण यह है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में न ही कोई सुनने वाला है और ना ही कोई बोलने वाला |

यदि आपको भी राशन डीलर से संबधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कोटेदार के विरुद्ध घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है | यहाँ तक की आपके द्वारा की गयी शिकायत पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? इसकी भी जानकारी ऑनलाइन कर सकते है |  राशन डीलर की शिकायत कहाँ और कैसे करे ? इससे सम्बंधित जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ कोटेदार शिकायत हेल्पलाइन नंबर, हटाने का तरीका भी बताया जा रहा है |       

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राशन डीलर या कोटेदार की शिकायत करनें के मुख्य कारण (Ration Dealer or Kotedar Complaining Main Reasons)

यहाँ आपको कोटेदार अर्थात राशन डीलर के खिलाफ शिकायत करनें के लिए मुख्य कर्ण इस प्रकार है-

  • यदि कोटेदार द्वारा समय से राशन न दिए जाने पर |
  • सरकारी राशन की दुकान समय से न खुलने पर |
  • राशन डीलर द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर |
  • कोटेदार द्वारा राशन में घटतौली अर्थात कम राशन देने पर |
  • सरकारी राशन को निजी दुकानदारों को बेचनें या कालाबाजारी करने पर |

राशन डीलर की शिकायत कहाँ और कैसे करे (Where and How to Complain About Ration Dealer)

जब किसी कोटेदार के द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार पात्र नागरिकों को राशन नही दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप कोटेदार की शिकायत लिखित और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है | दरअसल सरकार देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को राशन कार्ड के माध्यम से सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराती है|

ऐसे में यदि राशन डीलर या कोटेदार द्वारा सरकारी नियमों का पालन नही किया जाता है अथवा उसके द्वारा राशन देने में मनमानी की जाती है | तो ऐसी स्थिति में आप कोटेदार की शिकायत कर सकते है |      

राशन डीलर के खिलाफ लिखित शिकायत कहाँ करे (Where to Make Written Complaint Against Ration Dealer)

यदि आप कोटेदार की मनमानी से परेशान है, तो इसके लिए आप लिखित रूप से शिकायत कर सकते है| राशन डीलर के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आप जिला पूर्ति अधिकारी के ऑफिस में जाकर शिकायती पत्र के माध्यम से आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा दिया गये शिकायती पत्र के आधार पर मामले की जाँच करायी जाएगी| यदि आपके द्वारा की गयी शिकायत पूरी तरह से सही पायी जाती है, तो कोटेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी| हालाँकि इस प्रक्रिया समय अधिक लग सकता है|

यदि आपके द्वारा दिए गये शिकायती पत्र के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है, तो आप इसकी शिकायत एसडीएम से कर सकते है| इसके पश्चात वह इस प्रकरण की जाँच कराएँगे, यदि जाँच में मामला सही पाया जाता है, तो राशन डीलर के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी |

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कोटेदार या राशन डीलर की शिकायत ऑनलाइन कैसे करे (Kotadar or Ration Dealer Complaint Online)

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बंधित है अर्थात आप यूपी के निवासी है और आप अपने कोटेदार या राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत करना चाहते है| तो आप हमारे द्वारा बताये जा स्टेप्स को फॉलो करे- 

  • सबसे पहले आपको फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाना होगा| आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच सकते है।
  • अब आपके सामनें होम पेज ओपन होगा, यहाँ आपको कई सरे आप्शन मिलेंगे | इनमें से आपको ‘ऑनलाइन शिकायत प्रेक्षित करें’ के आप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट का एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपको Register Complaint के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अगले स्टेप में अब आपके सामनें एक फॉर्म ओपन होगा, आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियां जैसे- शिकायतकर्ता का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, आपके जिले का नाम आदि विवरण दर्ज करना होगा |
  • अब आपको शिकायत के विषय के कॉलम में अधिकतम 200 शब्दों में तथा शिकायत से सम्बंधित विवरण में आप अधिक से अधिक 1500 शब्दों में अपनी बात लिख सकते है |       
  • शिकायत से सम्बंधित विवरण लिखनें के पश्चात फार्म में दिया कैप्चा कोड़ को बॉक्स में भरने के बाद दर्ज करे के आप्शन पर क्लिक करे।
  • अब आपके रजिस्टर नंबर पर Complaint Registered Successfully का मैसेज प्राप्त होगा| इसके साथ ही आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते है |

कोटेदार शिकायत हेल्पलाइन नंबर (Kotedar Grievance Helpline Number)

आप कोटेदार या राशन कार्ड डीलर की शिकायत फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर से कर सकते है| खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से नागरिकों की सहायता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 18001800150 और 1967 हेल्पलाइन नंबर जारी किये गये है|

आप यहाँ दिए गये नंबरों की सहायता से आप कॉल कर अपनी शिकायत कर सकते है| सबसे खास बात यह है, कि इन नंबरों पर कॉल करने पर आपको किसी प्रकार का शुल्क नही लगेगा | 

राज्य का नामटोल फ्री नंबरएनएफएसए लिंक
आंध्र प्रदेश1967, 1800-425-2977https://nfsa.gov.in/State/AP
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह1967, 1800-343-3197https://nfsa.gov.in/State/AN
अरुणाचल प्रदेश1967https://nfsa.gov.in/State/AR
असम1967, 1800-345-3611https://nfsa.gov.in/State/AS
बिहार1800-3456-194https://nfsa.gov.in/State/BR
चंडीगढ़1967, 1800-180-2068https://nfsa.gov.in/State/CH
छत्तीसगढ1967, 1800-233-3663https://nfsa.gov.in/State/CG
दादरा और नगर हवेली1967, 1800-233-4004https://nfsa.gov.in/State/DN
दमन और दीव1967https://nfsa.gov.in/State/DD
दिल्ली1967, 1800-110-841https://nfsa.gov.in/State/DL
गोवा1967, 1800-233-0022https://nfsa.gov.in/State/GA
गुजरात1967, 1800-233-5500https://nfsa.gov.in/State/GJ
हरियाणा1967, 1800-180-2087https://nfsa.gov.in/State/HR
हिमाचल प्रदेश1967, 1800-180-8026https://nfsa.gov.in/State/HP
जम्मू और कश्मीर1967, 1800-180-7011 (कश्मीर), 1800-180-7106 (जम्मू)https://nfsa.gov.in/State/JK
झारखंड1967, 1800-345-6598, 1800-212-5512https://nfsa.gov.in/State/JH
कर्नाटक1967, 1800-425-9339https://nfsa.gov.in/State/KA
केरल1967, 1800-425-1550https://nfsa.gov.in/State/KL
लक्षद्वीप1800-425-3186https://nfsa.gov.in/State/LD
मध्य प्रदेश1967, 181https://nfsa.gov.in/State/MP
महाराष्ट्र1967, 1800-22-4950https://nfsa.gov.in/State/MH
मणिपुर1967, 1800-345-3821https://nfsa.gov.in/State/MN
मेघालय1967, 1800-345-3670https://nfsa.gov.in/State/MG
मिजोरम1967, 1860-222-222-789, 1800-345-3891https://nfsa.gov.in/State/MZ
नगालैंड1800-345-3704, 1800-345-3705https://nfsa.gov.in/State/NL
उड़ीसा1967, 1800-345-6724, 1800-345-6760https://nfsa.gov.in/State/OR
पुदुचेरी1800-425-1082https://nfsa.gov.in/State/PY
पंजाब1967, 1800-3006-1313https://nfsa.gov.in/State/PB
राजस्थान1800-180-6127https://nfsa.gov.in/State/RJ
सिक्किम1967, 1800-345-3236https://nfsa.gov.in/State/SK
तमिलनाडु1967, 1800-425-5901https://nfsa.gov.in/State/TN
तेलंगाना1967, 1800-4250-0333https://nfsa.gov.in/State/TL
त्रिपुरा1967, 1800-345-3665https://nfsa.gov.in/State/TR
उत्तर प्रदेश1967, 1800-180-0150https://nfsa.gov.in/State/UP
उत्तराखंड1800-180-2000https://nfsa.gov.in/State/UK
पश्चिम बंगाल1967, 1800-345-5505https://nfsa.gov.in/State/WB

राशन कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें ?