ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे ? सरपंच को कैसे हटाये – हेल्पलाइन नम्बर व शिकायत पत्र


ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे इससे सम्बंधित जानकरी

भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का प्रतीक है। इसे ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा गया है। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं। ग्राम पंचायत को आगे ग्राम सभा और न्याय पंचायत में विभाजित किया गया है | पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गाँव का ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है| गांवों के विकास कार्यों और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष लाखों रुपये दिए जाते है|

ऐसे में यदि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते है | ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे ? इसकी जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ सरपंच को कैसे हटाये – हेल्पलाइन नम्बर व शिकायत पत्र के बारें में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे (How to Complain Gram Pradhan?)

यदि आप अपने गाँव के ग्राम प्रधान द्वारा कार्य जानें वाले विकास कार्यों से संतुष्ट नही है अर्थात प्रधान द्वारा गाँव के विकास कार्यों की आड़ में सरकारी पैसे का गबन किया जा रहा है | तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते है | हालाँकि शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर लेना चाहिए कि वास्तव में प्रधान द्वारा विकास कार्यों को लेकर पैसे का घाल-मेल किया जा रहा है |   

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी एक वेबसाइट लांच की गयी है | जिसमें गांवों के विकास कार्यों के लिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे और उसके खर्च का विवरण ऑनलाइन देखा जा सकता है | इस वेबसाइट के माध्यम से आप ग्राम पचायत के पैसों की जानकारी प्राप्त कर सकते है | यदि आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगता है और आप इसकी शिकायत करना चाहते है, तो यहाँ बताये जा रहे तरीकों के माध्यम से शिकायत कर सकते है |            

डीएम से शिकायत पत्र द्वारा शिकायत करना (Complain to DM Through Letter of Complaint)

जिलाधिकारी अर्थात डीएम अपने जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है | आप अपने जिले के किसी भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी की शिकायत डीएम से लिखित रूप से कर सकते है | हालाँकि आप जिस कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत करने जा रहे है, इसके लिए आपके पास पर्याप्त कारण अवश्य होना चाहिए | यदि आप अपने गाँव के प्रधान की शिकायत करना चाहते है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा | 

इस एप्लीकेशन में आपको शिकायत करने से सम्बंधित कारण और उसका विवरण देना होता है | यदि आपके पास शिकायत से सम्बंधित प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज है, तो उसे आप शिकायती पत्र के साथ संलग्न कर सकते है | इसके साथ ही जब आप शिकायती पत्र लेकर डीएम ऑफिस जा रहे होते है, तो आपको कुछ गाँव वालों को साथ लेकर ही जाएँ | ताकि यह सिद्ध हो सके कि आपके द्वारा की जाने वाली शिकायत में गाँव के अन्य ग्रामवासी शामिल है |

PM Kisan Helpline Number

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करना (Complain to Chief Minister Helpline Number)

देश के सभी राज्यों का मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर अलग-अलग होता है | यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, तो आप अपने राज्य के सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर शिकायत रजिस्टर करवा सकते है | आप इस नंबर पर अपने राज्य से सम्बंधित किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकते है | इस शिकायत नंबर की सहायता से आप अपनी शिकायत घर बैठे कुछ ही मिनटों में दर्ज करवा सकते है | यदि आप ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानें जा रहे है, तो आपके पास कंप्लेंट करनें का उचित कारण होना आवश्यक है |

सूचना के अधिकार के अंतर्गत शिकायत करना (Complaints Under Right to Information)

आप सूचना के अधिकार अर्थात आरटीआई के माध्यम से अपने गाँव के ग्राम प्रधान की कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते है| इसके लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये पोर्टल https://rtionline.gov.in/  पर शिकायत करनें के लिए Submit Request के विकल्प पर क्लिक कर आगे बताये जा रहे दिशा-निर्देशों को फॉलो कर सबसे लास्ट में सबमिट पर क्लिक करना होगा |

इस पोर्टल पर शिकायत करने से सम्बंधित एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें पूछी जा रही सभी जानकारियों को लिखना होता है | इसके पश्चात एक विवरण बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस बॉक्स में शिकायत को लिखना होगा और प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न कर सकते है | इसके पश्चात आपको दिया गया एक कोड इंटर कर सबमिट पर क्लिक कर देना है |  

अगले स्टेप में आपको पेमेंट का आप्शन मिलेगा, आपको यहाँ 10 रुपये का भुगतान करना होगा | आप इस शुल्क का भुगतान अपने एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से कर सकते है | सफलता पूर्वक पेमेंट करने के पश्चात आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, इसे आपको सुरक्षित कर लेना है क्योंकि इसी नंबर की सहायता से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते है |             

सरपंच को कैसे हटाये (How to Remove Sarpanch)

यदि कोई ग्राम प्रधान अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से नही कर रहा है अथवा सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको इसकी सूचना अपने जिले के जिलाधिकारी को लिखित रूप से देनी होती है | इस बात का ध्यान रखे, कि गाँव के आधे से अधिक लोगो के साइन इस शिकायती पत्र में होने चाहिये | जिस समय आप यह पत्र डीएम या जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उस समय कम से कम तीन ग्राम पंचायत सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है |

इस सम्बन्ध में डीएम को सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों अर्थात एक माह के अन्दर एक बैठक बुलाई जाती है | इसकी सूचना ग्राम प्रधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत सदस्यों तथा ग्राम वासियों को लगभग 15 दिन पहले दे दी जाती है | इस बैठक में भाग लेने वाले और वोटिंग करने वाले मेम्बर के 2/3 बहुतमत से ग्राम प्रधान को बर्खास्त (Dismissed)  कर दिया जाता है |

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