राशन कार्ड से नाम कैसे हटाये ? राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन PDF


राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित जानकारी

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी करती है| इस कार्ड में परिवार के मुखिया के नाम के साथ ही सभी परिवरिक सदस्यों का नाम लिखा होता है| सरकार इस कार्ड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दामों में गेहूं और चावल के साथ अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है| ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके| हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है, कि कई अपात्र लोग राशन कार्ड बनवाकर लाभ प्राप्त कर रहे है|

उत्तर प्रदेश सरकार नें इस सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए ऐसे अपात्र लोगों को अपना कार्ड सरेंडर करने अर्थात राशन कार्ड से नाम हटाने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है| इसके पश्चात यदि जाँच के दौरान कोई भी अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड का अनुचित लाभ उठाते पाए जाने पर उनके विरुद्ध वसूली सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी| राशन कार्ड से नाम कैसे हटाये ?  इसके बारें में जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन PDF के बारें में बताय जा रहा है|

राशन कार्ड रिन्यू कैसे करें – APL & BPL

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म PDF (Ration Card Name Removal Application Form PDF)

किसके अंतर्गतराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
वर्ष2023-2024
उद्देश्यसब्सिडी दर पर राशन प्रदान करना
लाभार्थीभारतीय राशन कार्ड-धारक
लागू किया गयासार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
सम्बंधित विभागखाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग (FCS)
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://nfsa.gov.in/

राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे

राशन कार्ड से नाम कैसे हटाये (Ration Card Name Remove)

हम सभी जानते है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA) के अंतर्गत भारत सरकार अपने सभी राज्यों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से खाद्य सामग्री प्रदान करती है| हालाँकि सरकार की इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना आवश्यक है| नागरिकों का राशन कार्ड सरकार द्वारा एफसीएस (FCS) की सहायता से बनाया जाता है|

राशन कार्ड का उपयोग खाद्य सामग्री लेने के अलावा विभिन्न प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी करोयों में भी किया जाता है| चूँकि इस कार्ड में सभी पारिवारिक सदस्यों का नाम और आयु का विवरण शामिल होता है, जिससे आवेदक और उसके परिवार की पहचान का पता चलता है। यदि कोई नागरिक राशन कार्ड से अपना नाम हटाना या कटवाना चाहता है, तो उन्हें इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा, इसके पश्चात आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 

राशन कार्ड से नाम हटाने की आवश्यकता (Need to Remove Name from Ration Card)

राशन कार्ड से हमे नाम हट्वानें की जरुरत हमें तब पड़ती है, जब हमें उस सदस्य का नाम किसी दूसरे राशनकार्ड में चढ़वाना होता है| जैसे- किसी लड़की की शादी होने पर उसका नाम वहां के राशन कार्ड में चढ़वाना होता है, जहाँ उसकी शादी हुई है| इसके साथ ही लड़की में माता-पिता के राशन कार्ड से लड़की का नाम हटाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में वाले राशन कार्ड से नाम कटवाना पड़ता है। ताकि हम दूसरे राशन कार्ड में उस अमुख व्यक्ति का नाम आसानी से दर्ज करा सके। यहाँ तक कि किस पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होने जानें पर उनका नाम राशन कार्ड से हटवाना पड़ता है|

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपना नाम एक से अधिक राशन कार्ड में रखना दंडनीय अपराध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखे, कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए| यदि आप अपने किसी पारिवारिक सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाना या कटवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग (Department of Food and Civil Supplies) में जमा करना होगा|

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट

राशन कार्ड से नाम हटाने के कारण (Reasons for Deletion of Name from Ration Card)

ऐसे कई कारण है, जिसकी वजह से राशन कार्ड से नाम हटावाना आवश्यक हो जाता है| हम आपको यहाँ कुछ ऐसे कारणों के बारें में बता रहे है, यह करना इस प्रकार है-

1. पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होने पर 

यदि आवेदक के किसी भी पारिवारिक सदस्य की किन्ही कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस सदय का नाम राशन कार्ड से हटवाना आवश्यक हो जाता है|  किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु या परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आपको राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट में जमा करना होता है| इसके साथ ही मृत्यु व्यक्ति के मामले में फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करना होता है|  

2. अन्य किसी स्थिति में

यदि कोई व्यक्ति अपनी संयुक्त फैमिली के साथ नही रहना चाहता है, तो ऐसे में उन्हें अपने माता-पिता के राशन कार्ड से अपना नाम हटवाना आवश्यक हो जाता है| इसके पश्चात ही आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है|  

3. लड़की का विवाह होने पर 

यदि किसी लड़की का विवाह हो जाता है, तो उन्हें अपना नाम अपने माता-पिता के राशन कार्ड से अपना नाम हटवाना पड़ेगा| इसका मुख्य कारण यह है, कि यहाँ से नाम कटने के बाद ही वास अपने पति के राशन कार्ड में नाम शामिल करने के लिए अवदान कर सकते है| इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ विवाह प्रमाण पत्र भी संलग्न कर विभाग में जमा करना होगा|

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स (Ration Card Name Removal Documents)

यदि राशन कार्ड से आप अपना नाम हटाना चाहते है, तो आपको इसके लिए कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो की इस प्रकार है:

  • डेथ सर्टिफिकेट (मृत्यु होने पर)
  • मैरिज सर्टिफिकेट (लड़की का विवाह होने पर)
  • अन्य कारण जैसे- कि आप किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट होने जा रहे है या अपनी फैमिली से  अलग होने की स्थिति में शपथ प्रमाणपत्र या ट्रांसफर लेटर
  • राशन कार्ड
  • परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन फॉर्म (पूर्णतया भरा हुआ)
  • राशन कार्ड

झटपट बिजली कनेक्शन योजना

राशन कार्ड से नाम कैसे हटवाएं (How to Remove Name From Ration Card)

  • राशन कार्ड से नाम हटवानें के लिए आपको सबसे पहले फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा|
  • इस फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे- परिवार के मुखिया का नाम, पिता का नाम,राशन कार्ड नंबर आदि का विवरण दर्ज करना होगा|     
  • इसके अलावा आपको राशन कार्ड से नाम हटाने से सम्बंधित कारण जैसे- विवाह होने पर विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु के मामले में डेथ सर्टिफिकेट आदि डाक्यूमेंट्स को फॉर्म में अटेच कर जमा करवाना होगा।
  • फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आपको फॉर्म को फ़ूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंट में जमा कर देना है।
  • इसके साथ ही आपको निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा, इसके पश्चात उस अमुख व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।

पोल्ट्री फार्म लोन सब्सिडी व पात्रता